HAR GHAR TIRANGA: पूरा हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, अब बारी है तिरंगे को संभालने की जाने नियम!



HAR GHAR TIRANGA अभियान में पूरे देश ने जोश से भाग लिया। सरकारी आंकड़ों की मानें तो 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी अपलोड की। लेकिन अब जो लोग इसे घरों से उतारने की सोच रहे होंगे। उन्हें झंडा उतारने और संभालकर रखने की जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे झंडे को उतारने के भी कुछ नियम है।

अगर झंडा गंदा हो गया है या कट-फट गया है, तो ऐसे में क्या करें-

कोशिश करना चाहिए कि झंडे को कोई नुकसान न हो, लेकिन फिर अगर कोई नकुसान हो भी जाता है तो इसे प्राइवेट तरीके से यानी एकांत में इसे नष्ट करना चाहिए या फिर इसे पानी में भी इसे विसर्जित कर सकते हैं।

तिरंगे का अपमान करने वाले के लिए तय है सजा

तिरंगे का अपमान करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे को सामाजिक तौर पर जलाता है, गंदा करता है, कुचलता है या नियम के खिलाफ जाकर ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है, तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माने की सजा होगी। यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को जेल और जुर्माना दोनों की सजा मिले। वहीं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जैसे-

पर्दे के तौर पर

टेबल या मेज को ढंकने के लिए

गाड़ी, ट्रेन या नाव में लपेटने के लिए

किसी बिल्डिंग में कवर के तौर पर

भारत के राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगे’ को लेकर नियम

कभी भी झंडे पर कोई दूसरी फोटो या पेंटिंग नहीं होनी चाहिए।

फटा हुआ और मैला झंडा नहीं फहराया जाता है।

झंडे को कभी भी झुका कर नहीं रखें, जहां तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां यह सबसे ऊपर होना अनिवार्य है।

तिरंगा झंडा फहराया जा रहा हो तो वहां तिरंगे के साथ कोई दूसरा झंडा तिरंगे से ऊपर नहीं होना चाहिए।

जिस खंभे या बिल्डिंग पर झंडा लगा हो, उस पर किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए।

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Dr. Kirti Sisodhia

Content Writer

CATEGORIES Business Agriculture Technology Environment Health Education

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